सरकार की ओर से राजस्थान राज्य के गरीब नागरिकों की आवासीय समस्या को हल करने के लिए श्रमिक सुलभ आवास योजना को संचालित किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से श्रमिक वर्ग के नागरिकों को आवास निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
इस योजना के अंतर्गत ऐसे नागरिकों को लाभ दिया जाता है जिनके पास में स्वयं की भूमि तो होती है परंतु उनकी आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ी हुई होती है कि वह खुद से अपना पक्का मकान बनवाने में असमर्थ होते है। आप राजस्थान राज्य से संबंध रखते हैं और आप एक श्रमिक है तो आपको इस योजना की जानकारी होना चाहिए।
अगर आपको भी श्रमिक सुलभ आवास योजना का लाभ प्राप्त करना है तो आपको सबसे पहले इस योजना की सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है जो आपको इस आर्टिकल में उपलब्ध कराई गई है। अगर आप इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं तो आपस योजना का आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
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Shramik Sulabh Awas Yojana 2024
श्रमिक सुलभ आवास योजना को राजस्थान सरकार के द्वारा वर्ष 2016 में 1 जनवरी को शुरू किया गया था। यह योजना मुख्यतः श्रमिक वर्ग के गरीब नागरिकों के लिए बनाई गई है जिससे उनका भी अपना पक्का मकान हो। इस योजना के अंतर्गत श्रमिक वर्ग के नागरिकों को आवास निर्माण करवाने के लिए ₹150000 की वित्तीय राशि उपलब्ध कराई जाती है।
हम आप सभी श्रमिक वर्ग के नागरिकों की जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के माध्यम से प्रदान की जाने वाली वित्तीय राशि नागरिकों के द्वारा जमा किए गए बैंक खातों में प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत आवास निर्माण हो जाने के बाद नागरिकों की जीवन यापन में बदलाव परिवर्तन आ जाएगा और वह खुशहाल जीवन जी सकेंगे। इस योजना का आवेदनआप हमारे द्वारा बताई गई आवेदन प्रक्रिया की निम्नलिखित जानकारी का पालन करके पूरा कर सकते हैं।
श्रमिक सुलभ आवास योजना का उद्देश्य
श्रमिक सुलभ आवास योजना इसलिए जारी किया गया है ताकि राजस्थान राज्य के ऐसे नागरिक जो अत्यंत गरीब है और जो स्वयं की सहायता से पक्का मकान नहीं बन सकती है उन्हें राजस्थान सरकार की ओर से मकान बनाने के लिए सहायता राशि दी जाएगी जिसे प्राप्त करके वे नागरिक मकान का निर्माण करवा सकेंगे। इस योजना का लक्ष्य राज्य के प्रत्येक गरीब नागरिक को श्रमिक सुलभ आवास योजना का लाभ प्रदान करना है।
श्रमिक सुलभ आवास योजना के लाभ
- इस योजना के अंतर्गत राजस्थान के गरीब नागरिकों को लाभ दिया जाएगा।
- राजस्थान के सभी गरीब नागरिकों को आवास निर्माण के लिए निर्धारित सहायता राशि दी जाएगी।
- राज्य सरकार के द्वारा नागरिकों को 1.5 लख रुपए प्रदान किए जाएंगे।
- इस योजना का लाभ लेने हेतु नागरिक ऑफलाइन एवं ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए पात्रता
- इस योजना के अंतर्गत आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है।
- आवेदन करने वाले श्रमिक को संनिर्माण कर्मकार मंडल में न्यूनतम एक साल से हिताधिकारी के रूप में रजिस्टर्ड होना जरूरी है।
- इस योजना का आवेदन करने वाले नागरिक के पास में स्वयं की अपनी जमीन होनी जरूरी है।
- आवेदन करता की वार्षिक आय 2.50 लख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक के पास में सभी आवश्यक दस्तावेज होना चाहिए।
श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- श्रमिक पंजीयन कार्ड
- बीपीएल कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पैन कार्ड इत्यादि।
श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- इस योजना का आवेदन करने के लिए आपको राजस्थान सरकार के श्रम विभाग की ऑफिशल वेबसाइट को ओपन करना है।
- इसके बाद होम पेज आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा जिसमेंआपको BOCW Board के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- अब आपको स्कीम्स के विकल्प क्लिक करना है जिससे नया पेज ओपन होकर आ जाएगा।
- इसके बाद आपको इस पेज में श्रमिक सुलभ आवास योजना के विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के पश्चात आपके सामने योजना का आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा।
- इस आवेदन फार्म में आपको मांगा गया विवरण ध्यानपूर्वक दर्ज करना है।
- इसके बाद में आपको अपने आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना है।
- दस्तावेज अपलोड करने के पश्चात आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है।
- इस प्रकार से आपका श्रमिक सुलभ आवास योजना का आवेदन पूरा हो जाएगा।