Mukhyamantri Kanyadan Yojana मुख्यमंत्री कन्यादान योजना सरकार द्वारा समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की लड़कियों की शादी को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है इस योजना के तहत लड़कियों को शादी करने के लिए सरकार 51000 रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
अब गरीब परिवारों को अपनी लड़कियों की शादी करने के लिए ज्यादा फिक्र करने और कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का उद्देश्य लड़कियों और उनके परिवारों को उनकी शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके सशक्त बनाना है और यह सुनिश्चित करना है कि उन पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़े यह योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा शुरू की गई है इस योजना में लड़कियों की शादी के लिए सरकार 51 हजार रुपए तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती है यह राशि लाभार्थी के खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है।
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मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए पात्रता
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों, शेष वर्गों के बीपीएल परिवारों, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं, विशेष योग्यजन व्यक्तियों की कन्याओं, पालनहार योजना में लाभान्वित कन्याओं एवं स्वयं महिला खिलाड़ी के विवाह हेतु पात्र है।
इस योजना का लाभ केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही दिया जाएगा इस योजना का लाभ लेने के लिए आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए एवं यह किन्हीं 2 कन्या संतानों के विवाह हेतु ही लागू होगा इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए से कम होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लाभ
इस योजना के तहत सरकार ऐसे परिवारों को सहायता प्रदान करती है जो अपनी बेटियों की शादी का खर्च नहीं उठा सकते हैं राज्य सरकार योजना के तहत योग्य लड़कियों को उनके विवाह के समय 31000 रुपए से 41000 रुपए तक सहायता देती है।
प्रदेश की लड़कियां यदि 10वीं पास करती है तो सरकार उन्हें उनके विवाह के समय 41000 रुपए देगी लेकिन यदि स्नातक पास करती हैं तो सरकार उनके विवाह पर 51000 रुपए की आर्थिक सहायता देगी।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, आवेदक का मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता डिटेल, बीपीएल कार्ड अथवा अंत्योदय प्रमाण पत्र या आस्था कार्ड, विकलांग प्रमाण पत्र, राज्य स्तर खिलाड़ी प्रमाण पत्र, कन्या का विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, वर एवं वधू की फोटो आदि होना चाहिए।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए एसएसओ पोर्टल sso.rajasthan.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा अभ्यर्थी को आवेदन करने से पहले अपने सभी जरूरी दस्तावेज साथ में रखने हैं एसएसओ पोर्टल में लोगिन करने के बाद SJMS SMS के आइकॉन पर क्लिक करना है और इसके बाद मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिंक पर क्लिक करना है।
इसके बाद आवश्यक दिशा निर्देशों का उपयोग करते हुए आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी सही-सही भरनी है इसके बाद जरूरी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करने हैं आप इस योजना के लिए आवेदन स्वयं अथवा अपने नजदीकी ईमित्र केंद्र के माध्यम से कर सकते हैं आपको वर और वधु दोनों की सभी जानकारी सही-सही भरनी है इसके बाद ओटीपी या फिंगरप्रिंट से वेरीफाई करना है सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देना है और इसका प्रिंटआउट निकाल कर सुरक्षित रख लेना है।